जोधपुर,राजस्थान के जोधपुर में एक हिन्दू लड़की द्वारा करीब छह महीने पहले धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम लड़के से शादी करने के मामले में पुलिस की रिपोर्ट पर जोधपुर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि धर्म परिवर्तन के लिए यदि सरकार ने कोई नियम-कानून बनाया हो तो उसे 7 नवंबर को पेश करें। पुलिस की रिपोर्ट पर कोर्ट ने असहमति जताई। उसने कहा कि क्या धर्म परिवर्तन का कोई नियम है? यदि नियम नहीं है तो किसी भी शख्स का धर्म सुबह, शाम और रात को बदल जाएगा। सुनवाई के बाद लड़की ने अपने परिवार के साथ जाने से इंकार कर दिया। उसे एक सप्ताह के लिए नारी निकेतन भेजने के आदेश दिए गए हैं। जबकि मुस्लिम युवक और उसके परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है।