आयकर विभाग ने किसानों के नगद भुगतान पर लगाया नया पेंच

इंदौर,राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने मुख्य आयकर आयुक्त से 25 अक्टूबर को पत्र लिखकर 50000 नगद भुगतान के संबंध में जानकारी मांगी थी। आयकर विभाग ने मंडी बोर्ड को जो जवाब भेजा है, उसके अनुसार यदि किसानों को 10,000 से अधिक नगद भुगतान किया जाता है इस स्थिति में व्यापारी को किसान की खसरा, खतौनी, ऋण पुस्तिका,बी-1, बी2 ,की नकल आधार कार्ड, पैन कार्ड और सौदा की जानकारी रखना अनिवार्य बताया गया है।
आयकर आयुक्त के जवाब से स्पष्ट है, कि व्यापारी को नगद भुगतान करने के लिए किसान से उपरोक्तानुसार कागज एकत्रित करने पड़ेंगे। उन्हें संभालकर रखना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में यदि व्यापारी किसानों को नगद भुगतान करता है तो वह आयकर विभाग के शिकंजे में फंसा रहेगा। उसे वर्षों तक कागज भी संभालकर रखने पड़ेंगे। सरकार और आयकर विभाग एक ही मामले में अलग-अलग जानकारी दे रहा है। जिसके कारण व्यापारियों और किसानों के बीच में निरंतर टकराव बढ़ा रहा है।

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