नई दिल्ली, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रियागत बिलम्ब पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने वकील आरपी लूथरा द्वारा दाखिल इस याचिका पर 14 नवंबर को अगली सुनवाई के दौरान अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल को कोर्ट में मौजूद रहने को कहा है।
इस मामले में वरिष्ठ वकील के वी विश्वनाथन को एमिक्स क्यूरी बनाया गया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो हाईकोर्ट की इस बात से सहमत है कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में हो रही देरी की वजह से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति को चुनौती देने में कोई आधार नहीं है। हालांकि कोर्ट ये जरूर देखेगा कि जनहित में मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को तैयार होने में और देरी ना हो।
कोर्ट ने कहा कि हालांकि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई समय सीमा नहीं दी थी लेकिन मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को अनिश्चितकाल के लिए लटकाए नहीं रखा जा सकता है। बेंच ने यह भी कहा कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को एक मैकेनिज्म देना चाहिए ताकि हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की नियुक्तियों में देरी ना हो। कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि पद रिक्त होने से पहले ही कॉलिजियम द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए ताकि इन रिक्तियों को वक्त पर पूरा किया जा सके।