नई दिल्ली, केंद्र सरकार ने आधार को अनिवार्य करने की सीमा 31 मार्च, 2018 कर दी है। पहले इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर थी। फिलहाल आधार नंबर न देने वाले को किसी भी लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा। आधार कार्ड की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि लोगों पर बैंक खाते के अलावा सरकारी योजनाओं के लिए आधार नंबर देने का दबाव बनाया जा रहा है। सोमवार को कोर्ट एक बार फिर इस मामले पर सुनवाई करेगा। इस मामले में कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। इन याचिकाओं में सबसे अहम दलील है आधार से निजता के अधिकार के हनन की। सरकार की तरफ से एटॉर्नी जनरल ने आश्वासन दिया कि फिलहाल आधार नंबर न देने वाले को किसी भी लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा। आधार को अनिवार्य करने की तिथि को 31 मार्च, 2018 तक बढ़ा दिया गया है।