चंडीगढ़, पंजाब सरकार ने लोगों को कोई भी पालतू पशु घर में रखने पर टैक्स लगाने की घोषणा कर दी है। सरकार ने इस आशय का एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसके मुताबिक बिल्ली, कुत्ता, सुअर, बकरी, बछड़ा, भेड़, हिरण आदि पालने वाले लोगों को 250 रुपये प्रतिवर्ष टैक्स देना होगा, जबकि गाय, भैंस, सांड, ऊंट, घोड़ा, हाथी आदि पालने वालों को 500 रुपये प्रतिवर्ष टैक्स भरना होगा।
पंजाब सरकार ने इस संबंध में नगर निगमों को निर्देश जारी किए थे, जिसे मंजूरी दी गई है। टैक्स वसूली के लिए राज्य में पालतू पशुओं के लाइसेंस जारी किए जाएंगे, जिन्हें हर वर्ष रिन्यू करवाना होगा। लाइसेंस रिन्यू न करवाने पर जुर्माना वसूला जाएगा। कुत्ता-बिल्ली वर्ग पर 150 और गाय-भैंस वर्ग पर 200 रुपये जुर्माना निर्धारित किया गया है। सरकार के इस अजीब फैसले को लेकर विपक्षी पार्टियों और आम जनता ने विरोध किया है।