आधार लिंक के लिए आदेश का इंतजार न करें बैंक- RBI

मुंबई, बैंक खाते को बायोमीट्रिक पहचान संख्या आधार से जोडऩा अनिवार्य है। इसके लिए बैंक किसी आदेश का इंतजार न करें। यह बयान रिजर्व बैंक ने दिया है। देश के केंद्रीय बैंक ने यह स्पष्टीकरण इसलिए जारी किया है क्योंकि मीडिया में यह खबर चल रही थी कि सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में बैंक ने कहा है कि बैंक खाते को आधार से जोडऩे को लेकर उसने कोई आदेश जारी नहीं किया है। रिजव बैंक ने कहा है कि 1 जून, 2017 को सरकारी गजट में प्रकाशित प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग रूल्स, 2017 के अनुसार बैंक खाते को आधार से साथ जोडऩा जरूरी है। ये नियम वैधानिक हैं, इसलिए बैंकों को उन्हें लागू करने से पहले किसी तरह के निर्देश की जरूरत नहीं है। मालूम हो कि सरकार ने इस साल जून में बैंक खाता खोलने के लिए और 50 हजार रुपये से ज्यादा के लेन-देन के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है। मौजूदा खाताधारकों को इसके लिए 31 दिसंबर, 2017 तक का समय दिया गया है। इसके बाद जो खाते आधार से लिंक नहीं होंगे, उन्हें बंद कर दिया जाएगा।

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