बैंक खाते को आधार से जोड़ने का फैसला सरकार का : रिजर्व बैंक

नई दिल्ली, बैंक खाते को आधार से लिंक करने को जरूरी बनाए जाने की खबरों के बीच रिजर्व बैंक ने यह खुलासा किया है कि उसने अब तक इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया है। बैंक ने सूचना के अधिकार के तहत दिए एक जवाब में कहा है कि बैंक खाते को आधार से जोड़ने का आदेश केंद्र सरकार का है। आरटीआई कार्यकर्ता योगेश सपकाले की अर्जी के जवाब में बैंक ने कहा कि केंद्र सरकार ने 1 जून, 2017 को गजट नोटिफिकेशन क्रमांक जीएसआर 538 (ई) जारी किया था। इसमें बैंक खाता खोलने के लिए आधार और पैन कार्ड को अनिवार्य बनाया गया है। इसमें रिजर्व बैंक की कोई भूमिका नहीं है। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार का इस्तेमाल महज छह योजना तक ही सीमित रखने के लिए कहा है, जबकि केंद्र सरकार ने अपनी 50 योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार अनिवार्य बना दिया है।

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