राजनीतिक दलों के विदेशी चंदे की जांच 6 माह में हो-कोर्ट

नई दिल्ली,दिल्ली हाईकोर्ट ने विदेशी चंदे का पता लगाने के लिए केंद्र सरकार को कांग्रेस, भाजपा समेत अन्य राजनीतिक दलों के खातों की जांच के लिए छह माह का वक्त दिया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और रिटायर्ड नौकरशाह डॉ। ईएएस सरमा ने इस बारे में एक अवमानना याचिका दायर की है। सोमवार को कार्यवाहक चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस सी हरीशंकर ने अदालत के वर्ष 2014 के फैसले के अनुपालन के लिए गृह मंत्रालय को ‘अंतिम मौका’ दिया है। तब हाईकोर्ट ने पाया था कि दोनों दलों ने ब्रिटेन की कंपनी वेदांता रिसोर्सेज की भारतीय अनुषंगी कंपनियों से चंदा स्वीकार कर विदेशी मुद्रा (नियमन) कानून (एफसीआरए) का उल्लंघन किया है। एफसीआरए की धारा चार किसी भी राजनीतिक दल या विधान मंडल को विदेशी चंदा स्वीकार करने पर रोक लगाती है।
हाईकोर्ट ने 28 मार्च, 2014 को चुनाव आयोग और गृह मंत्रालय को आदेश दिया था कि वो राजनीतिक दलों के खातों की जांच करें और छह माह के भीतर कार्रवाई करें। बीते 20 जुलाई को हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा था कि 2014 में कोर्ट के आदेश के बावजूद दोनों पार्टियों के खिलाफ उसने कार्रवाई क्यों नहीं की। इसी साल 21 मार्च को हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को इस संबंध में नोटिस जारी किया था।

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