नावलेकर की फोटो से छेड़छाड़ के मामले में पूर्व विधायक कल्पना पारुलेकर को दो साल की सजा

भोपाल, मप्र विधानसभा में पूर्व लोकायुक्त की आरएसएस की ड्रेस में मॉर्फिंग की गई फोटो उछालने के मामले में पूर्व विधायक कल्पना परुलेकर को 2 साल को सजा सुनाई गई है। भोपाल जिला अदालत ने 5 साल से ज्यादा समय तक सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया है। पूर्व विधायक कल्पना परुलेकर तब उज्जैन जिले की महिदपुर सीट से कांग्रेस की विधायक थी। उन पर आरोप हैं कि लोकायुक्त पीपी नावलेकर की फोटो से की छेड़छाड़ की थी। इस फोटो में नावलेकर को बताया था आरएसएस का सदस्य इसके साथ ही उन्होंने विधानसभा में पत्रकार वार्ता कर नावलेकर पर आरोप भी लगाये थे| बाद में जांच में फोटो से छेड़छाड़ का हुआ था खुलासा। इसके बाद पुलिस ने चालान पेश किया। गौरतलब है कि वर्ष 2011 में विधानसभा के सत्र के दौरान मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने परुलेकर पर छेड़छाड़ कर नावलेकर की फोटो बनाए जाने के आरोप लगाए थे। नरोत्तम ने अध्यक्ष को यह बताया था कि परुलेकर ने मीडिया को लोकायुक्त की एक फोटो उपलब्ध कराई, जिसमें नावलेकर को RSS के गणवेश में दिखाया गया था। नरोत्तम ने दावा किया था कि असल में यह फोटो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की थी, उसी में काट-छांट करते हुए नावलेकर का चेहरा फिट कर दिया गया था। इस मामले में भी परुलेकर को सजा हो चुकी है और वे जमानत पर बाहर हैं।

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