बिलासपुर,मरवाही विधायक अमित जोगी के खिलाफ जाति मामले में समीरा पैकरा की याचिका पर १३ सितम्बर को रीना बाबा साहब कंगाले के द्वारा हाईकोर्ट में दिए गए बयान को सोशल मीडिया में वायरल कर हाईपावर कमेटी की अध्यक्ष के बयान पर टिप्पणी किए जाने पर आज हाईकोर्ट ने मरवाही विधायक अमित जोगी उसके वकील राहुल त्यागी व शैलेन्द्र शुक्ला के खिलाफ आज अवमानना एवं आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के लिए नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई ११ अक्टूबर को होगी।
हाईकोर्ट ने मरवाही विधायक अमित जोगी के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने अमित जोगी की जाति निरस्त करने की याचिका लगाने वाले जिला पंचायत उपाध्यक्ष समीरा पैकरा के आवेदन पर अमित जोगी उसके वकील राहुल त्यागी एवं शैलेन्द्र शुक्ला को नोटिस जारी किया है।
हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम भादुड़ी के कोर्ट में समीरा की याचिका की सुनवाई हुई। हाईपावर कमेटी की अध्यक्ष रीना बाबा साहब कंगाले का अमित जोगी के अधिवक्ता राहुल त्यागी ने प्रतिपरीक्षण किया। इसी के साथ रीना बाबा साहब कंगाले की प्रति परीक्षण पूरा हो गया। समीरा के अधिवक्ता ने बयान सार्वजनिक किए जाने की बात को गौतम भादुड़ी के कोर्ट में रखा और कहा कि मामला कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कंटेप्ट का बनता है। कोर्ट ने आवेदन स्वीकार करते हुए अमित जोगी और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता राहुल त्यागी एवं हाईकोर्ट के अधिवक्ता शैलेन्द्र शुक्ला को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया मामले की अगली सुनवाई ११ अक्टूबर को होगी। उल्लेखनीय है कि कल सोशल मीडिया पर अमित जोगी ने श्रीमती रीना साहेब कंगाले के बयान का अपनी ओर से विश्लेषण करते हुए टिप्पणियां की थी।