बांसवाड़ा, जिला अस्पताल में नवजात बच्चों की मौत के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 30 अक्टूबर तक जवाब मांगा है। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वप्रेरणा से राज्य सरकार को नोटिस देकर जवाब मांगा है। यह नोटिस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नन्द्राजोग व जस्टिस आरएस झाला की खंडपीठ ने जारी किया है।
पिछले दिनों राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश व चेयरमैन हाईकोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने बांसवाड़ा में नवजात बच्चों की मौत के मामले में गंभीरता दिखाते हुए संज्ञान लेकर सात दिन में रिपोर्ट मांगी थी। 63 दिनों मे 90 बच्चों की मौतों से व्यथित होकर स्वप्रेरणा से संज्ञान लिया। हाईकोर्ट ने ईद का अवकाश होने के बावजूद राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के उपसचिव को बुलाकर बांसवाड़ा से तुरंत विभिन्न बिंदुओं पर तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की थी। बांसवाड़ा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बनाई गई रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्यों का खुलासा किया गया है। अस्पताल में अव्यवस्था के साथ ऑक्सीजन की कमी और सफाई व्यवस्था नहीं होने की बात रिपोर्ट में उल्लेखित की गई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने स्वप्रेरणा से संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दायर की और अब सीजे नन्द्राजोग ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है।