रायन ग्रुप के मालिकों से मुंबई में पूछताछ आरोपी कंडक्टर को 18 तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजा

मुंबई/गुरुग्राम, बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रद्युम्न हत्याकांड मामले में मंगलवार को सुनवाई के बाद रायन स्कूल के मालिकों की गिरफ्तारी पर 1 दिन की रोक लगा दी है। साथ ही मुंबई में हरियाणा पुलिस पिंटो परिवार रायन ग्रुप के मालिकान से पूछताछ जारी है। वहीं इस मामले में आरोपी बस कंडक्टर अशोक को 3 दिन की पुलिस रिमांड के बाद आज अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को 18 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भोंडसी जेल भेज दिया है। आरोपी अशोक को 18 सितंबर को गुरुग्राम के सेशन कोर्ट में पेश किया जाएगा। 4 दिन बाद आज रायन गुरुग्राम में हुए हत्याकांड के बाद इसकी आंच आज मुंबई भी पहुंच गई। बच्चों की सुरक्षा के लिए चिंितत अभिभावकों ने आज नवी मुंबई स्थित रायन इंटरनेशनल स्कूल की ब्रांच के बाहर प्रदर्शन किया और सेफ्टी मेसर की जानकारी ली। रायन ग्रुप के सीईओ पिंटो ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी, जिस पर आज सुनवाई हुई। गौरतलब है कि ऑगस्टिन, ग्रेस और रायन पिंटो ने यह याचिका सोमवार को दायर की थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में आज महिला वकीलों द्वारा दायर याचिका पर भी सुनवाई होनी है। यही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी स्कूलों की सुरक्षा को लेकर स्वतः संज्ञानलेते हुए सुनवाई करेगी।
बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि ट्रस्टी समूह के डॉ.ऑगस्टिन फ्रांसिस पिंटो 73 और ग्रेस पिंटो 62 पिछले 40 वर्षाें से ज्यादा समय से शिक्षा के क्षेत्र में हैं। गुरुग्राम के रयान इंटरनेशनल स्कूल में सात वर्षीय छात्र प्रद्युम्न हत्या मामले में पिता द्वारा स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की गुहार संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, सीबीआई आदि को नोटिस जारी किया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह मसला सिर्फ एक स्कूल तक सीमित नहीं बल्कि यह पूरे देश के स्कूली बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा मसला है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने मृतक प्रद्युम्न के पिता की याचिका पर मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, हरियाणा सरकार, हरियाणा केपुलिस महानिदेशक, सीबीआई और सीबीएसई को नोटिस जारी करते हुए तीन हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। पीठ ने कि सुनवाई सिर्फ एक स्कूल तक सीमित नहीं होगी। पीठ ने कहा कि यह देश के सभी स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा से जुड़ा मसला है ऐसे में इसकी सुनवाई और इसके फैसले का प्रभाव पूरे देश पर पड़ेगा।
प्रद्युम्न केपिता वरूण ठाकुर ने अपनी याचिका में कहा है कि स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। अदालत को इस मामले में दखल देकर दिशा निर्देश जारी कर स्कूल को बच्चों की सुरक्षा की जवाबदेही सौंपी जानी चाहिए। स्कूल परिसर में अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो स्कूल प्रशासन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की गुहार की है। याचिका में यह भी कहा गया कि सेवानिवृत्त जजों की एक कमेटी का गठन कर पूरे मामले की जांच कराने की मांग की गई है। सोमवार को सुनवाई केदौरान दर्शक दीर्घा में वरूण ठाकुर भी मौजूद थे। गौरतलब है कि प्रद्युम्न हत्या मामले में स्कूल के एक बस कंडेक्टर अशोक को गिरफ्तार किया है। पुलिस केमुताबिक, अशोक ने अपना गुनाह कबूल किया है। पुलिस ने रायन इंटरनेशनल स्कूल के छात्र प्रद्युम्न हत्या कांड मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया है।

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