नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 15 सितंबर तक मध्य प्रदेश के प्राइवेट डेंटल कॉलेजों को 616 खाली सीटें भरने की इजाज़त दो दी है। मध्यप्रदेश के प्राइवेट डेंटल कॉलेजों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट डेंटल कॉलेजों को नीट के तहत दाखिले की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ३ और दिनों का समय दिया है। प्राइवेट डेंटल कॉलेजों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि राज्य सरकार ने लिस्ट 10 सितंबर की शाम 4.00 बजे दी थी ऐसे में ये भला कैसे संभव हो पायेगा कि 11 सितंबर तक दाखिले पूरे कर लिए जाए।
सुप्रीम कोर्ट से प्राइवेट डेंटल कॉलेज ने कहा कि अगर कोर्ट उन्हें 10 दिनों का समय नही देना चाहती तो 3 दिनों का समय दे दे। वही डेंटल कॉउंसिल ऑफ़ इंडिया ने इस याचिका का विरोध किया। कॉउंसिल ने कहा कि फैसले के मुताबिक- प्राइवेट डेंटल कॉलेज को 11 सितंबर तक दाखिले को पूरा किया जाए। डेंटल कॉउंसिल ऑफ़ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि राज्य सरकार से ये पूछा जाए कि आखिरी समय में उन्होंने प्राइवेट डेंटल कॉलेज को लिस्ट क्यों दी जबकि राज्य सरकार को लिस्ट पहले देना चाहिए था।