अहमदाबाद, यहां की विशेष अदालत ने नरोडा पाटिया दंगा मामले में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को समन जारी कर बतौर गवाह पेश होने का आदेश दिया है| अदालत ने यह आदेश नरोडा प्रकरण में सजायाफ्ता तत्कालीन मंत्री माया कोडनानी की याचिका पर दिया है| अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि यदि अमित शाह तय तारीख पर हाजिर नहीं होते तो दोबारा समन जारी नहीं किया जाएगा| आज कोडनानी के वकील अमित पटेल ने कोर्ट को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के अहमदाबाद के थालतेज स्थित उनके आवास पर समन भेजने के लिए कहा था। इससे पहले 8 सितंबर को कोडनानी ने कहा था कि वे अपने बचाव में अमित शाह की गवाही कराने के लिए उनसे संपर्क नहीं कर पाई हैं। अप्रैल में कोडनानी की याचिका पर कोर्ट ने अमित शाह और अन्य को बतौर गवाह पेश करने की अनुमति दी थी।
गौरतलब है फरवरी 2002 में गोधरा रेल अग्निकांड के बाद समूचा गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी| इसी दौरान पूर्वी अहमदाबाद के नरोडा पाटिया में सांप्रदायिक हिंसा में 11 मुस्लिम समुदाय के लोग मारे गये। इस मामले में कोडनानी समेत 82 लोगों को आरोपी बनाया गया। कोडनानी तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में मंत्री थी। कोर्ट ने नरोदा पाटिया दंगा मामले में कोडनानी को 28 साल जेल की सजा सुनाई है। मार्च 2008 को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को निर्देश दिया था कि वह एक एसआईटी का गठन कर गोधरा कांड और उसके बाद हुए 14 सांप्रदायिक दंगों की जांच करे।