कार्ती को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत

नई दिल्ली,पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ती चिदंबरम के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में जारी लुक आउट सर्कुलर मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से तत्काल कोई राहत नहीं मिल पाई है। सुप्रीम कोर्ट अब 18 सितंबर को तय करेगा कि लुक आउट सर्कुलर बना रहेगा या नहीं। सीबीआई ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कार्ती के खिलाफ जांच जारी है और यह अभी अहम मोड़ पर है। इस दौरान उन्हें विदेश जाने की अनुमति नहीं मिलेगी।
उनकी विदेशों में करीब 25 संपत्तियां हैं। वहीं कार्ती की ओर से कहा गया कि सीबीआई जांच के नाम पर उन्हें उनके पिता और मां को प्रताड़ित किया जा रहा है। सीबीआई के सारे आरोप बेबुनियाद हैं। उनकी और परिवार की सारी संपत्तियों का ब्योरा आयकर विभाग के पास है। अगर विदेशों में उनकी कोई भी संपत्ति है तो उसे सरकार जब्त क्यों नहीं कर लेती। इन आरोपों का लुक आउट सर्कुलर से कोई लेना देना नहीं है।
इस मामले पर पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लुक आउट सर्कुलर बना रहेगा। सुनवाई के दौराम सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कार्ती की याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा था। सीबीआई ने उस सुनवाई के दौरान कहा था कि कार्ती के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और विदेश यात्रा पर रोक नहीं हटाई जानी चाहिए। सीबीआई ने सील कवर में कुछ कागजात भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए। कार्ती चिदंबरम को 23 अगस्त को सीबीआई मुख्यालय में पेश होने को कहा गया था। कार्ती उस दिन सीबीआई पूछताछ में शामिल हुए थे।

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