मुंबई ब्लास्ट-अबू सलेम व करीमुल्लाह को उम्रकैद, ताहिर और फिरोज को फांसी,रियाज को 10 साल की सजा

मुंबई,1993 मुंबई बम ब्लास्ट मामले में अबू सलेम सहित पांच दोषियों को विशेष टाडा अदालत ने आज सजा सुनाई है। ब्लास्ट के 24 साल बाद अदालत ने इन दोषियों को सजा सुनाई है। सजा सुनाते हुए मुंबई की विशेष टाडा कोर्ट ने ताहिर मर्चेंट और फिरोज अब्दुल राशिद को फांसी की सजा सुनाई गई है। वहीं अबू सलेम को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। हथियार सप्लाई के आरोपी करीमुल्लाह खान को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा के साथ 2 लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं एक अन्य आरोपी रियाज सिद्दीकी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। अबू सलेम सहित सभी दोषी अदालत में मौजूद थे। 1993 में मुंबई में हुए इन 13 बम धमाकों में 257 लोग मारे गए थे और 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। 12 मार्च साल 1993 को हुए इन धमाकों के मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन अबु सलेम और मुस्तफा डोसा मुख्य आरोपी हैं।
इससे पहले कोर्ट ने अबु सलेम और 5 आरोपियों को दोषी माना, जबकि मामले में सातवें आरोपी अब्दुल कय्यूम को पर्सनल बॉन्ड पर बरी कर दिया गया था। मामले की सुनवाई में कोर्ट ने हत्या और साजिश के आरोप में अबु सलेम, मुस्तफा डोसा, उसके भाई मोहम्मद डोसा, फिरोज अब्दुल राशिद और ताहिर मर्चेंट, करीमुल्लाह शेख को दोषी करार दिया था। आपको बता दें कि दोषी मुस्तफा डोसा की इसी साल 28 जून को कार्डियक अरेस्ट के चलते मौत हो चुकी है। कोर्ट ने अबु सलेम को मुंबई ब्लास्ट की साजिश रचने का दोषी पाया था। अबू सलेम पर हमले में हथियार और विस्फोटक मुंबई में लाने दोष साबित हुआ है। सुनवाई के दौरान जज ने ये भी कहा था कि सरकारी पक्ष ने अपने आरोप साबित कर दिए हैं। कोर्ट के फैसला के बाद सरकारी वकील डीएन साल्वी ने केस से जुड़ी कई जानकारियां दी। उन्होंने बताया था कि विस्फोट का सारा सामान अबु सलेम की देख-रेख में आया था।
किसे मिली कितनी सजा
अबू सलेम : अबू सलेम का गुनाह : मुख्य साजिशकर्ता, हत्या का भी दोषी, धमाकों की साजिश, हथियार और विस्फोटक गुजरात से मुंबई लाने का दोषी। सजा : उम्रकैद, 2 लाख रुपये जुर्माना।
ताहिर मर्चेंट : ताहिर मर्चेंट का गुनाह: धमाकों के लिए पैसा जुटाया। कई आरोपियों को ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भिजवाया। सजा : फांसी
फिरोज राशिद खान : फिरोज राशिद खान का गुनाह: दुबई में साजिश के लिए मीटिंग में शामिल हुआ। हथियार और विस्फोटक लाने में मदद की थी। सजा: फांसी
करीमुल्लाह शेख : करीमुल्लाह शेख का गुनाह: अपने दोस्त को पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग दिलवाई। हथियार और विस्फोटक लाने में मदद की थी। सजा: उम्रकैद, 2 लाख रुपये जुर्माना
रियाज सिद्दकी : रियाज सिद्दकी का गुनाह: अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का करीबी और हमले की साजिश को अंजाम देने में मददगार। सजा: 10 साल की सजा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *