भोपाल,मध्यप्रदेश पुलिस में अब दूसरे प्रदेश के अभ्यर्थियों का प्रवेश नहीं हो सकेगा। प्रदेश सरकार ने नियमों में परिवर्तन कर प्रदेश के युवाओं को ज्यादा लाभ देने का फैसला किया है। हालांकि प्रदेश सरकार ने बाहरी प्रदेश के अभ्यर्थियों को भर्ती से सीधा इंकार नहीं किया है लेकिन भर्ती नियमों में ऐसा बदलाव किया गया है जिसके चलते बाहरी अभ्यर्थियों का प्रवेश नहीं हो सकेगा। पुलिस भर्ती नियमों में अभी तक मध्यप्रदेश और दूसरे प्रदेशों के अभ्यर्थियों और आवेदकों के लिए लगभग एक समान नियम थे लेकिन अब इस प्रक्रिया में बदलाव किए गए हैं। जिससे बाहरी प्रदेशों के आवेदकों को ज्यादा लाभ ना मिले। नए नियमों के तहत दूसरे राज्यों के आवेदक को आरक्षण और आयु का लाभ नहीं मिलेगा साथ ही दूसरे राज्यों के आवेदक का मप्र रोजगार कार्यालय में पंजीयन होना अनिर्वाय है। यह वो नियम हैं जिनके चलते बाहरी प्रदेशों के अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकेंगे क्योंकि रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराना उनके लिए आसान नहीं होगा।
मप्र छात्रों के लिए नियम
किसी मान्यता प्राप्त संस्थान, यूनिवर्सिटी, बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है।
आईटीआई को प्राथमिकता दी जाएगी।
आवेदन की न्यूनतम सीमा 18 और अधिकतम आयु 25 साल निर्धारित की गई।
सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाएगी।
बाहरी राज्यों के छात्रों के लिए नियम
उत्तराखंड राज्य के सेवा योजना कार्यालय में पंजीयन जरूरी होना चाहिए।
उत्तरप्रदेश मूल निवासियों को आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट।
झारखंड राज्य से 10वीं पास होना अनिवार्य।
आसाम उस राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य।
उड़ीसा राज्य के रोजगार कार्यालय में पंजीयन जरूरी।
राजस्थान हिंदी तथा राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान जरूरी।
हिमाचल प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य।
आरक्षण और आयु का लाभ नहीं मिलेगा।
मप्र रोजगार कार्यालय में पंजीयन होना अनिर्वाय।
दरअसल दूसरे कई राज्यों की विभिन्न सरकारी भर्तियों में अपने प्रदेश के ही आवेदकों को ज्यादा लाभ देने के लिए नियम बने हैं पर मध्यप्रदेश में अब तक ऐसा कोई नियम नहीं था जिसके चलते मध्यप्रदेश की भर्तियों में भी बाहरी प्रदेश के लोग प्रवेश पा जाते थे।