चंडीगढ़, गुरमीत राम रहीम को पंचकूला में सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा शुक्रवार बलात्कार मामले में दोषी ठहराए जाने के फैसले के खिलाफ डेरा सच्चा सौदा अपील करेगा . सीबीआई न्यायाधीश जगदीप सिंह ने डेरा सच्चा सौदा के 50 वर्षीय प्रमुख राम रहीम को 2002 में एक अनाम लिखित शिकायत के आधार पर दर्ज किए गए मामले में बलात्कार का दोषी करार दिया था. शिकायत में उन पर दो महिला अनुयायियों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था.
रिपोर्ट के आधार पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देश पर उनके खिलाफ दिसंबर, 2002 में मामला दर्ज किया गया था. सीबीआई के वकील एचपीएस वर्मा ने अदालत के बाहर संवाददाताओं से कहा कि राम रहीम को सजा 28 अगस्त को सुनाई जाएगी. उन्हें इस मामले में कैद की सजा सुनाई जा सकती है जो सात साल से कम नहीं होगी. इसे उम्रकैद तक बढ़ाया जा सकता है.
डेरा सच्चा सौदा ने अपने एक बयान में गुरमीत राम रहीम को दोषी बनाए जाने के फैसले को ‘अन्यायपूर्ण’ करार देते हुए कहा कि वह फैसले के खिलाफ अपील करेगा. पंचकूला की एक अदालत द्वारा 2002 के दुष्कर्म मामले में डेरा प्रमुख के खिलाफ फैसला सुनाये जाने के बाद उनके हजारों समर्थक तोड़फोड़ पर उतर आये. उन्होंने अदालत का फैसला आने के बाद कई गाड़ियों, इमारतों और रेलवे स्टेशनों को आग लगा दी. निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए डेरा समर्थक डेरा प्रमुख के दुष्कर्म मामले में फैसले के मद्देनजर पंजाब और हरियाणा से हजारों की संख्या में शहर में जुटे थे. फैसला राम रहीम के खिलाफ आते ही वे हिंसा पर उतारू हो गए.