भोपाल,मध्य प्रदेश सरकार ने पदोन्नति आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही याचिका की सुनवाई के दौरान पदोन्नति के नए नियम तैयार कराएं हैं। इन नियमों में अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग को प्रमोशन देने का प्रावधान रखा गया है। नए नियम सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं की देखरेख में तैयार कराए गए हैं। नियमों के प्रारूप को सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों को भी मध्य प्रदेश सरकार ने दिखा कर उनकी राय लेने के बाद नए नियमों को अंतिम स्वरूप दिया है।
सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जो नए नियम तैयार हुए हैं। उन्हें जल्द ही मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार पदोन्नति नियम 2017 को सुप्रीम कोर्ट में चल रही याचिका और पूर्व में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ध्यान में रखते हुए नये आरक्षण पदोन्नति नियम तैयार किये गये हैं । सरकार जल्द ही नये नियमो को लागू करेगी।