नई दिल्ली, जीएसटी परिषद ने ट्रैक्टर के कुछ कल-पुर्जों पर जीएसटी दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 फीसदी कर दी है। इसके साथ ही परिषद ने कपड़े से जुड़े सभी सामानों के जॉब वर्क पर जीएसटी की दर 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है। शनिवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली की अगुवाई और सभी राज्यों के प्रतिनिधियों वाली परिषद ने ई-वे बिल को भी अंतिम रूप दिया। इसमें 50,000 रुपये से अधिक मूल्य की वस्तुओं पर उनके 10 किलोमीटर से अधिक दूरी पर बिक्री के लिए ढुलाई होने से पहले रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया गया है।
बैठक के बाद जेटली ने बताया कि ई-वे बिल को लागू करने की तारीख शीघ्र ही नोटिफाई की जाएगी। यह छूट प्राप्त वस्तुओं पर लागू नहीं होगा। जीएसटी के तहत कार्य अनुबंध पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ 12 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन के लिए 15.67 लाख नए आवेदन मिले हैं। और 71 लाख से अधिक केंद्रीय और राज्य के करदाता पुरानी व्यवस्था से जीएसटी व्यवस्था में आ गए हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया है।
GST परिषद ने कृषि कल पुर्जों पर 28 से घटाकर 18 % और कपड़े पर 18 से घटाकर 5% की GST दर
