जबलपुर, सिहोरा के वार्ड नंबर १० में रहने वाले राजकुमार चावला ने विगत दिवस अपनी मां श्रीमती विद्या चावला ७५ वर्ष को जहर देकर मारने तथा स्वयं जहर का सेवन कर आत्महत्या के मामले में प्राप्त सोसाईड नोट की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने सूदखोरों सोनू करहल, रवि पंजाबी, सुपारी व्यापारी भगवानदास एण्ड कंपनी के दो पुत्र विक्की तथा टिक्क् के विरुद्ध धारा ३०६ के तहत मामला पंजीबद्ध किया एवं मृतक राजकुमार चावला के खिलाफ मां को जहर देकर मारने पर धारा ३०२ के तहत कार्यवाही की है।
सिहोरा थाना प्रभारी संयज दुबे ने बताया कि घटना स्थल पर राजकुमार चावला के निवास से कीटनाशक प्राप्त हुआ। पंचनामा कार्यवाही के दौरान मृतक के रिश्तेदार जगदीश दुआ द्वारा शासकीय अस्पताल सिहोरा में सोसाईड नोट प्रस्तुत किया गया था जिसे जब्त किया गया। मृतक राकुमार चावला के पुत्र करन चावला, पुत्री स्वाति चावला से पूछताछ कर कथन लिये गये जिन्होंने अपने कथनों मे सोसाईड नोट की पुष्टि करते हुए बताया कि जप्तशुदा सोसाईड नोट उनके पिता राजकुमार चावला के हस्तलेख में है एवं पिता के हस्ताक्षर हैं। सोसाईड नोट में यह लेख है कि कर्जदारों को कर्जा लौटाये जाने के बावजूद दवाब बनाये जाने की वजह से जहर खाकर आत्महत्या कर रहा हूं, उसकी मौत के जिम्मेदार उक्त चारों व्यक्ति हैं। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और प्रकरण को विवेचना में लिया है। फिलहाल इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।