नई दिल्ली, विदेश मंत्रालय ने विवादास्पद इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक का पासपोर्ट रद्द कर दिया है। नाइक आतंक के कथित वित्त पोषण के मामलों में देश में वांछित है। एनआईए प्रवक्ता ने बताया कि मुंबई क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने जाकिर नाइक के पासपोर्ट को वापस लेने के एनआईए के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है|
एनआईए प्रवक्ता ने बताया कि एनआईए ने तीन बार नाइक को सीआरपीसी की धारा 160 के तहत जांच में शामिल होने के लिये नोटिस जारी किया, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए। धारा 160 पुलिस अधिकारी को ऐसे किसी भी व्यक्ति को बुलाने की शक्ति देती है, जो किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित हो। उसके बाद 21 अप्रैल को विशेष एनआईए अदालत में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। 15 जून को अदालत ने प्रोक्लेमेशन आदेश जारी किया था जिसमें नाइक से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने को कहा था।
वक्तव्य में कहा गया है कि नाइक के इन निर्देशों का पालन करने में विफल रहने पर एनआईए ने विदेश मंत्रालय से उनका पासपोर्ट रद्द करने का अनुरोध किया। एनआईए नाइक के खिलाफ आतंक और धन शोधन के आरोपों की जांच कर रही है। बांग्लादेश में पकड़े गए आतंकवादियों ने स्वीकार किया था कि वे जिहाद छेड़ने की उसकी तकरीरों से प्रेरित थे| इसके बाद वह एक जुलाई 2016 को भारत से फरार हो गया।