GST का साइड इफेक्ट, महाराष्ट्र सरकार ने मोटर वाहन पर पंजीकरण कर बढ़ाया

मुंबई, महाराष्ट्र सरकार ने 1 जुलाई से देशभर में माल एवं सेवाकर (जीएसटी) लागू होने के बाद राज्य में निजी दो पहिया और चार पहिया वाहनों पर लगने वाले एक बार पंजीकरण कर में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी की है. इससे पहले दो पहिया और चार पहिया वाहनों पर एक बार पंजीकरण कर ८ से १० प्रतिशत लगता था जो कि अब बढ़कर १० से १२ प्रतिशत कर दिया गया है. बताया गया है कि पेट्रोल से चलने वाले वाहनों पर पहले ९ से ११ प्रतिशत पंजीकरण कर था. यह दर बढ़कर ११ से १३ प्रतिशत हो गई. डीजल की कारों पर इसे ११ से १३ प्रतिशत से बढ़ाकर १३ से १५ प्रतिशत कर दिया गया है. सीएनजी और एलपीजी कारों के लिये इसे ५ से ७ प्रतिशत से बढ़ाकर ७ से ९ प्रतिशत कर दिया गया है. इस वृद्धि को कल महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है. बताया गया है कि जीएसटी लागू होने के बाद राज्य में चुंगी और स्थानीय निकाय कर समाप्त होने से राजस्व का जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई के लिये यह कदम उठाया गया है. राज्य सरकार ने महंगी आयातित कारों के मामले में कर राशि को अधिकतम २० लाख रूपये निर्धारित कर दिया है. इससे पहले कुल कार की कीमत पर २० प्रतिशत का कर वसूला जाता रहा है.

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