इंदौर,मंदसौर में किसानों पर हुए गोलीकांड को लेकर हाईकोर्ट में पेश याचिका मंजूर हो गई है। अब गोलीकांड के लिए दोषी मंदसौर कलेक्टर और एसपी पर सुनवाई के बाद हत्या का केस दर्ज होगा। वरिष्ठ वकील मोहनसिंह चंदेल ने याचिका लगाई थी।
याचिका में कहा कि कलेक्टर, एसपी, एसडीएम और जिन थाना क्षेत्रों में किसानों को गोली मारी गई है उन थानों के टीआई और दोषी पुलिस के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया जाए। याचिका में सुप्रीम कोर्ट की नजीरें पेश की गई है। इसमें कहा गया कि भारतीय संविधान में किसी को भी जान लेने का अधिकार नहीं है। अगर बेकाबू भीड़ को काबू करने के लिए गोली चलाने की जरूरत हो तो पहले हवाई फायर करें, फिर भी बात न बनें तो शरीर के निचले हिस्से में गोली मारें। अगर भीड़ के पास हथियार हैं और हमला करती है तो शरीर पर गोली मारी जा सकती है।
वकील चंदेल ने याचिका में तर्क दिया है कि किसान निहत्थे थे। उनकी मौत गोली और पुलिस पिटाई से हुई है। इसके जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। हाईकोर्ट ने याचिका मंजूर कर ली है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील विवेक तन्खा ने कहा था कि पुलिस इसमें ये कहेगी कि हमने डिपेंâस में गोली चलाई है। पुलिस का ये तर्वâ कोर्ट में चल नहीं पाएगा। डिपेंâस में गोली तब चलाई जाती है जब सामने वालों के पास भी हथियार हों। किसान निहत्थे थे। उनका यह भी कहना था कि डिपेंâस में गोली चलाई गई यह कोर्ट तय करेगी। पुलिस को पहले हत्या का केस दर्ज करना था। ऐसा नहीं किया गया जो संविधान का उल्लंघन है।