शिवपुरी, करेला की कांग्रेस विधायक शकुंतला खटीक तथा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष विनोद गोयल की अग्रिम जमानत याचिका न्यायालय ने खारिज कर दी है ।अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव जैन ने जमानत याचिका को निरस्त किया है ।करेरा न्यायालय के शासकीय अधिवक्ता धनीराम यादव के अनुसार कांग्रेस विधायक और कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष के खिलाफ लोक शांति भंग करने एवं अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज हुआ है ।गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की याचिका न्यायालय में लगाई गई थी।