नई दिल्ली, आधारकार्ड सरकारी योजनाओं के लिए आवश्यक दस्तावेज बन गया है। अब केरोसीन की खरीद पर सरकारी सब्सिडी (राज सहायता) प्राप्त करने तथा अटल पेंशन योजना के लाभ के लिये आधार कार्ड को जरूरी कर दिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि जो लोग केरोसीन पर सब्सिडी ले रहे हैं या पेंशन योजना के लिये योगदान कर रहे हैं, उन्हें अब लाभ के लिये आधार संख्या देनी होगी।अगर उनके पास आधार नहीं है तो उन्हें पंजीकरण प्रक्रिया से गुजरना होगा। केरोसीन सब्सिडी के मामले में आधार प्राप्त करने या उसे हासिल करने के लिये पंजीकरण के लिये ३० सितंबर अंतिम तारीख है। एक सरकारी आदेश के अनुसार अटल पेंशन योजना के लिये आधार हासिल करने की समयसीमा १५ जून है। हालांकि आधार कार्ड जारी होने तक राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, फोटो युक्त किसान पासबुक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत जारी रोजगार कार्ड और राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाणपत्र लाभ के लिये पहचान का साक्ष्य माना जाएगा।साथ ही लाभ के लिये आधार संख्या या बैंक खाता से परिवार को जारी राशन कार्ड को जोड़ने का फैसला किया गया है ताकि नकद अंतरण लाभ दिया जा सके। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना प्रस्तुत की है। इसके तहत सब्सिडी उन लाभार्थियों के सीधे बैंक खातों में भेजी जाती है जो बाजार भाव पर राशन की दुकान से केरोसीन (घासलेट) खरीदते हैं। इन दोनों योजनाओं को आधार से जोड़ने से सब्सिडी का दुरूपयोग रूकेगा और यह सुनिश्चित होगा कि हितग्राहियों को उनका लाभ मिले।
अब केरोसीन सब्सिडी और पेंशन योजना के लिए जरूरी होगा आधार नंबर
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