नई दिल्ली, करदाताओं से आयकर विभाग ने आग्रह किया कि वे विभाग द्वारा शुरू किए एसएमएस सर्विस की सुविधा का उपयोग करते हुए अपने पैन के साथ अपने आधार को लिंक कर लें। विभाग ने अग्रणी अखबारों में विज्ञापन जारी किया और यह उल्लेख किया कि ५६७६७८ या ५६१६१ पर संदेश भेजकर किस तरह कोई शख्स अपने दोनों यूनिक आइडेंटिटी नंबर को जोड़ सकता है। इसमें कहा कि लोग विभाग के आधिकारिक इफाइलिंग वेबसाइट पर जाकर भी अपने दोनों पहचानों को लिंक कर सकते हैं। दोनों ही मामलों में- दोनों डाटाबेस में एक समान नाम होने चाहिए। दोनों नंबरों के आपस में जुड़ने से इनकम टैक्स की सुविधाओं का असीमित लाभ ऑनलाइन उठाया जा सकेगा।
विज्ञापन के अनुसार, नया पैन प्राप्त करने के लिए पैन आवेदन पत्र में आधार का हवाला देते हुए पैन डाटाबेस में आधार को डाला जा सकेगा। या फिर पैन कार्ड दोबारा प्रिंट कराने के लिए च्रिक्वेस्ट फॉर्मज् में भी आधार का हवाला दिया जा सकता है। इस माह की शुरुआत में आयकर विभाग ने च्इंटरनेट की सुविधाज् की शुरुआत कि जिससे आधार को पैन से जोड़ा जा सके जो कि कर भुगतान के लिए अनिवार्य है। विभाग की च्इ-फाइलिंगज् वेबसाइट के होमपेज पर नया लिंक है जो दोनों यूनिक आइडेंटिटी को जोड़ने में मदद करेगा। इस लिंक के लिए शख्स को पैन नंबर, आधार नंबर और आधार कार्ड में दिए गए नाम को पंच करना होगा।