नई दिल्ली, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था में टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रीजरेटर और एरेटेड ड्रिंक्स जैसे उत्पाद महंगे होंगे, जबकि स्मार्टफोन, छोटी कारें तथा रोजमर्रा के इस्तेमाल के उत्पाद सस्ते होंगे। जीएसटी को एक जुलाई से लागू करने की योजना है। जीएसटी परिषद द्वारा करीब १२०० वस्तुओं और ५०० सेवाओं की दरों को अंतिम रूप दिया गया है। इनके विश्लेषण से पता चलता है कि साबुन और दंतमंजन जैसे रोजमर्रा के उत्पाद जीएसटी में सस्ते हो जाएंगे। वहीं ताजा फल, सब्जियां, दालें, ब्रेड और दूध को किसी भी कर से छूट दी गई है। इसमें इकनॉमी श्रेणी में विमान यात्रा कुछ सस्ती हो जाएगी। इसी तरह टैक्सी सेवाएं भी सस्ती होंगी। जीएसटी में इन पर पांच प्रतिशत कर लगेगा, जबकि अभी तक इन पर छह प्रतिशत कर लगता है। जीएसटी में खाद्यान्न भी सस्ता हो सकता है। इन्हें शून्य दर वाली जिंसों की श्रेणी में रखा गया है। अभी कुछ राज्य खाद्यान्न पर दो से पांच प्रतिशत का खरीद कर लगाते हैं जो जीएसटी में समाप्त हो जाएगा। जीएसटी परिषद ने इसी महीने १२०० वस्तुओं और ५०० सेवाओं को ५, १२, १८ और २८ प्रतिशत की चार कर स्लैब में रखा है। कुछ जिंसों मसलन प्रसंस्कृत खाद्य, कनफेक्शनरी उत्पाद और आइसक्रीम पर कर की दर २२ प्रतिशत से घटकर १८ प्रतिशत पर आ जाएगी, वहीं शैंपू, परफ्यूम और मेक अप उत्पादों के लिए कर की दर मौजूदा के २२ प्रतिशत से बढ़कर २८ प्रतिशत हो जाएगी। हालांकि, रीयल एस्टेट क्षेत्र को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, लेकिन निमार्णाधीन संपत्तियों पर १२ प्रतिशत की दर से कर लगेगा। अभी इस पर १५ प्रतिशत सेवा कर लगता है। जीएसटी में मोटरसाइकिलें भी कुछ सस्ती हो सकती हैं। इन पर कर की दर करीब एक प्रतिशत कम होकर २८ प्रतिशत रह जाएगी। इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों पर टैक्स की दर १४ से घटकर १२ प्रतिशत रह जाएगी। वहीं सौर पैनलों पर टैक्स में भारी बढ़ोतरी होगी। यह अभी शून्य से पांच प्रतिशत है जो कि जीएसटी में १८ प्रतिशत हो जाएगी। साबुन और टूथपेस्ट पर टैक्स की दर जीएसटी में २५-२६ से १८ प्रतिशत पर आ जाएगी। जीएसटी में पैक सीमेंट सस्ता होगा। इस पर कर की दर घटकर २८ प्रतिशत रह जाएगी, जो अभी ३१ प्रतिशत बैठती है। जीएसटी में आयुर्वेदिक दवाओं सहित दवाओं पर टैक्स की दर १३ से घटकर १२ प्रतिशत पर आ जाएगी। स्मार्टफोन भी जीएसटी में सस्ता हो जाएगा। इन पर अभी कर का प्रभाव १३.५ प्रतिशत है। जीएसटी में इन पर १२ प्रतिशत कर लगाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा पूजा के सामान, हवन में इस्तेमाल होने वाली सामग्री, बीड़ी और कुमकुम को कर मुक्तता की श्रेणी में रखा गया है। मनोरंजन, केबल और डीटीएच सेवाओं पर कर की दर कम होगीं राज्यों द्वारा लगाया जाने वाला मनोरंजन कर जीएसटी में समाहित हो जाएगा और इस पर प्रभावी कर की दर १८ प्रतिशत होगी। फिलहाल इन सेवाओं पर राज्यों में १० से ३० प्रतिशत का मनोरंजन कर लगता है। साथ ही १५ प्रतिशत का सेवा कर भी लगता है। जीएसटी व्यवस्था में पांच सितारा होटलों पर टैक्स का बोझ बढ़ेगा, जबकि गैर एसी रेस्तरां पर कर घटेगा। फिलहाल नॉन एसी रेस्तरां पर १२.५ से २० प्रतिशत का राज्य वैट लगता है। वहीं एसी रेस्तरांओं पर राज्य वैट के अलावा छह प्रतिशत का सेवा कर लगता है। जीएसटी व्यवस्था में नॉन एसी और बिना शराब लाइसेंस वाले रेस्तरांओं पर १२ प्रतिशत की दर से कर लगेगा। वहीं एसी और शराब लाइसेंस वाले रेस्तरांओं पर १८ प्रतिशत कर लगेगा। पांच सितारा या उससे अधिक के रेस्तरांओं पर २८ प्रतिशत कर लगेगा।