मुंबई,१९९३ के मुंबई ब्लास्ट मामले में अंडरवल्र्ड डॉन अबू सलेम सहित सात दोषियों को १६ जून को सजा सुनाई जाएगी। स्पेशल टाडा कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुरक्षित रखा। टाडा की स्पेशल कोर्ट ने २५ अप्रैल को हुई अंतिम सुनवाई के दौरान सजा के ऐलान के लिए २९ मई की तारीख तय की थी।
उल्लेखनीय है कि मुंबई में पहला धमाका दोपहर १:३० बजे, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के पास हुआ था। इसके बाद ५-१० मिनट के अंतराल पर शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में कुल १२ धमाकों से मुंबई दहल गई थी। इन धमाकों में २५७ लोग मारे गए थे।
संजय दत्त को राइफल देने का आरोप
सलेम सहित अन्य पर १९९३ मुंबई बम ब्लास्ट से पहले संजय दत्त को दो एके-४७ राइफलें और हथगोले देने का आरोप है। संजय को एक एके-४७ राइफल रखने पर दोषी ठहराया गया था और पांच साल की कैद हुई थी। सलेम ने आईपीसी के सेक्शन ३१३ के तहत २०१५ में टाडा कोर्ट के सामने संजय को हथियार मुहैया कराए जाने से इंकार करने का बयान दर्ज कराया था। इसके तहत आरोपी द्वारा किसी भी परिस्थिति को व्यक्तिगत रूप से बताने का प्रावधान है।
ये हैं ब्लास्ट के दोषी
अबु सलेम, मुस्तफा दौसा, फिरोज खान, ताहिर मर्चेंट, रियाज सिद्दीकी, करीमउल्ला शेख और अब्दुल कय्यूम।