सीधी ,सियावल के कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटैल को हाईकोर्ट से झूठ बोलना महंगा पड़ा। हाईकोर्ट के जस्टिस श्री अतुल श्रीधरन की सिंगल बैंच ने जांचोपरांत प्रस्तुत रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए कमलेश्वर पटैल के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत् प्रकरण दर्ज करने का निर्देश दिया है। कमलेश्वर पटैल के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनाव याचिका विचाराधीन है। प्रकरण में गवाही के लिए कमलेश्वर पटैल को आना था। कोर्ट को उनकी तरफ से बताया गया कि वे बीमार हैं और अस्पताल में भर्ती हैं इसलिए गवाही पेशी में नहीं आ सकते। जबकि वे भोपाल में पार्टी बैठक में शामिल हुए थे। इस बात के तमाम साक्ष्य और प्रमाण याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट के समक्ष रखा। कोर्ट ने पेश साक्ष्य और प्रमाणों की जांच के निर्देश दिये। जांच में पाया गया कि कमलेश्वर पटैल पेशी दिनांक को भोपाल में पार्टी की बैठकों में शामिल हुए। अस्पताल और डॉक्टर के जो दस्तावेज कोर्ट में पेश किए गए वह सब फर्जी है। एकलपीठ ने विधायक के इस रवैये को गंभीरता से लिया और प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि विधायक के खिलाफ स्वरुप नारायण द्विवेदी एवं एक अन्य ने चुनाव याचिका हाईकोर्ट में दाखिल कर रखी है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता गिरीश श्रीवास्तव एवं सौरभ साहनी पैरवी कर रहे हैं।