जयपुर, राजस्थान हाई कोर्ट ने सरकार की बिना इजाजत के फीस बढ़ाने पर राज्य के निजी स्कूलों को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस और जस्टिस एसपी शर्मा की खंडपीठ ने सुशील शर्मा की जनहित याचिका पर राज्य सरकार, प्रमुख शासन सचिव सीबीएसई को नोटिस जारी किए हैं।
याचिकाकर्ता के वकील राजेन्द्र सोनी का कहना था कि सरकार ने जस्टिस तिवारी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर निजी स्कूलों की फीस कंट्रोल करने के लिए फीस रेगुलेटरी अथॉरिटी बना रखी है। बिना अथॉरिटी की परमिशन के निजी स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकते। इसके बाद भी निजी स्कूलों ने फीस बढ़ा दी है। सोनी का कहना था कि स्कूलों की फीस बढ़ोतरी के सरकार ने बाकायदा नियम तय कर रखे है। अथॉरिटी इन स्कूलों की बैलेंस शीट देखकर, पेरेंट्स की आपत्ति सुनकर फैसला करती है। सरकार ने इन स्कूलों को रियायती दर पर जमीन व अन्य सुविधा दे रखी है। इसके बाद भी स्कूल मनमर्जी से फीस बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही कॉपी किताबें, ड्रेस भी बेच रहे हैं। इस पर खंडपीठ ने सरकार को नोटिस जारी कर पूछा कि तिवारी कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार ने क्या कार्रवाई की यह बताया जाए।