भोपाल,प्रदेश के खनन कारोबारी सुधीर शर्मा की माइनिंग की आमदनी के मूल्यांकन का मामला सेटलमेंट बोर्ड ने इंडियन ब्यूरो ऑफ माइनिंग (आईबीएम) को सौंप दिया है। आयकर विभाग द्वारा ४५०० करोड़ रुपए की आय आंके जाने पर शर्मा ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर अदालत ने उन्हें सेटलमेंट बोर्ड भेजा था। मालूम हो कि सुधीर शर्मा पर पांच साल पहले आयकर विभाग ने छापे मारे थे। वर्ष २०१२ में सुधीर शर्मा की कंपनी एसआर फेरो पर आयकर विभाग ने छापा मारा था। उसने इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स (आईबीएम) के आकलन के मुताबिक कंपनी की आय की अप्रैजल रिपोर्ट बनाई थी। इस पर ही आय की गणना की गई थी, लेकिन शर्मा अपनी कंपनी पर निकाले गए टैक्स को गलत बताते हुए उसके खिलाफ सेटलमेंट बोर्ड गए थे।
सूत्रों के मुताबिक शर्मा अपने आयकर प्रकरण को लेकर तब सेटलमेंट बोर्ड भी गए थे। बोर्ड ने मामले को भोपाल आयकर की टीम को सौंप दिया था। शर्मा के खनन कारोबार की आय की गणना करने में विभाग ने एक निजी मूल्यांकनकर्ता की मदद ली थी।इसी आधार पर आयकर विभाग ने आय का मूल्यांकन करीब साढ़े चार हजार करोड़ रुपए किया था। बताया जाता है कि सुधीर शर्मा ने इस आय के मूल्यांकन पर आपत्ति करते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी। अदालत ने आपत्ति को उचित मानते हुए सेटलमेंट बोर्ड जाने की सलाह दी। सेटलमेंट बोर्ड आईबीएम से आय का मूल्यांकन कराने जा रहा है। इसके लिए बैठक का एक दौर हो भी चुका है और जल्दी ही इस पर फैसला होने की संभावना है।