MP तबादला नीति को मंजूरी, खेती की जमीन पर लगेंगे उद्योग

भोपाल,मध्यप्रदेश कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में शिवराज सरकार ने तबादला नीति को मंजूरी दे दी है। वहीं खेती की जमीन पर उद्योग लगाने को भी हरी झंडी दिखा दी है। इसके लिए संशोधन विधेयक विधानसभा में लाया जाएगा।
नई तबादला नीति के तहत अब एक से 30 जून कर तबादले किए जा सकेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लाए गए प्रस्ताव के अनुसार, नई तबादला नीति में प्रदेश में प्रत्येक विभाग अपनी आवश्यकता के अनुसार, तबादले कर सकेंगे। इसमें 20 तक की संख्या पर 20 प्रतिशत और इससे यादा पर 10 प्रतिशत स्थानांतरण हो सकेंगे। तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के मामले में कर्मचारी तबादले विभागीय स्तर पर विभागाध्यक्ष कर सकेंगे। प्रथम श्रेणी अफसरों के ट्रांसफर मंत्री के अनुमोदन के बाद सचिव तथा विभागाध्यक्ष कर सकेंगे।
अन्य विभाग सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से अपनी तबादला नीति तय कर सकेंगे। इसके अलावा स्कूल शिक्षा विभाग अलग से अपनी तबादला नीति तय करेगा। उल्लेखनीय है कि बीते साल राय सरकार ने तबादलों पर 15 अप्रैल से 15 मई तक बैन हटाया गया था।
दखल रहित भूमि संशोधन विधेयक 2017 विस में लाएंगे
कैबिनेट ने खेती की जमीन पर भी उद्योग लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके लिए लैंड यूज में परिवर्तन किया जा रहा है। इस संबंध में ग्रामों में की दखल रहित भूमि (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक 2017 अनुमोदन के लिए लाया जाएगा। इस प्रस्ताव के अनुमोदन के बाद इसे पारित करवाने के लिए सरकार आगामी विधानसभा के मानसून सत्र में लाएगी।
बाहरी रायों के उम्मीदवारों के लिए एमपीपीएससी में उम्र 28
मंत्रिमंडल की बैठक में बाहरी रायों के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी में (पीएससी से भर्ती) में आयु सीमा 28 वर्ष किए जाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। अभी तक बाहरी रायों के उम्मीदवारों को सरकारी सेवा में नौकरी की आयु 35 वर्ष थी। इससे प्रदेश के नागरिकों को यादा अवसर मिल सकेंगे।
कर्मचारियों को सात फीसदी महंगाई भत्ता
कैबिनेट में प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों, पेंशनर, पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को एक जनवरी, 2017 से सात प्रतिशत महंगाई भत्ता दिए जाने को मंजूरी दे दी गई।

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