लखनऊ, देश के गौहत्या को लेकर हिन्दु ही नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय भी सख्ता होता नजर आ रहा है। ऐसा ही एक फरमान मुस्लिम बहुल क्षेत्र में पंचायत ने सुनाया है। यह फरमान अपने आप में चर्चा का विषय बन गया है। बात दे कि उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले के एक मुस्लिम-बहुल गांव में पंचायत ने गाय की हत्या पर 2.51 लाख रुपए का जुर्माना तय किया है। मामला मथुरा जिले के मडोरा गांव का है। यह पंचायत सोमवार को हुई थी। पंचायत में हिस्सा लेने वाले गांव के पूर्व प्रधान गफ्फार ने पुष्टि करते हुए बताया, “2.51 लाख रुपए के कुल जुर्माने में से 51 हजार रुपए ऐसे व्यक्ति को दिए जाएंगे जो गौहत्या या गाय की चोरी करने वाले की जानकारी देगा। वर्तमान में इस गांव के प्रधान उस्मान ने कहा,इस फैसले की मुख्य वजह गौहत्या और चोरी रोकना है।” जब यह पूछा गया कि जो लोग जुर्माना नहीं दे पाएंगे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, इसपर उन्होंने कहा कि इस बारे में अभी तक फैसला नहीं लिया गया है। मडोरा की जनसंख्या 3 हजार है, जिसमें से 65 से 70 फीसदी मुस्लिम आबादी है। उन्होंने कि हमने यह फैसला यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा गौहत्या को लेकर शुरू किए गए अभियान के समर्थन में लिया है। योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अवैध बूचड़खानों को बंद करने और गौहत्या-गौतस्करी पर रोक लगाने के आदेश दिए गए थे। योगी सरकार के फैसले के बाद राज्य में बड़े पैमाने पर अवैध बूचड़खानों के खिलाफ कार्रवाई की गई और उन्हें बंद कराया गया।
और भी लिए कई फैसले:
बता दें कि इसी पंचायत में फैसला लिया गया है कि जो भी लड़की सड़क पर फोन पर बात करती दिखेगी उससे 21 हजार रुपए का जुर्माना लिया जाएगा। इसके अलावा नकली शराब बेचते पकड़े जाने पर 1.11 लाख रुपए व नशे की हालत में पकड़े जाने पर 31,000 रुपए जुर्माना लिया जाएगा। गांव प्रधान ने कहा कि ताश और जुआ खेलने वालों को 1 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। गफ्फार ने कहा, “पांच सदस्यों की एक समिति बनाई गई है जिनके समक्ष जुर्माने की राशि जमा करानी होगी। इन पैसों का इस्तेमाल सामाजिक कार्यों में होगा।”