इटारसी,8 सितंबर 2015 को सिटी थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर कोचिंग से घर जाते समय शहर के पीपल मोहल्ला इलाके में रहने वाली कक्षा बारहवी की एक छात्रा की एक आरोपी ने जघन्य हत्या कर दी थी। आरोपी अविनाश दुदमल द्वारा छात्रा से दुष्कर्म करने के बाद पहचान छुपाने के लिए छात्रा का सिर पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद शहर में सनसनी फैल गई थी। वहीं पुलिस ने अज्ञात हत्यारे के विरूद्व हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में कोर्ट ने फैसला देते हुए आरोपी को बलात्कार के जुर्म में 10 साल और हत्या के मामले मृत्यु पूर्व आजीवन साश्रम कारावास से दण्डित किया गया।
सनसनीखेज बलात्कार और हत्या के मामले में जानकारी के अनुसार सिटी थाने से 200 मीटर की दूरी पर रहने वाली 19 वर्षीय छात्रा शबनम (परिवर्तित नाम) जो शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला सूरजगंज में कक्षा बारहवी की छात्रा थी। रोज की तरह 8 सितंबर 2015 की वह सुबह 7 बजे घर से कोचिंग जाने के लिये निकली लेकिन जिन्दा घर वापस नहीं लौटी। आरके कोचिंग इंस्टीटयूट से अंग्रेजी की कोचिंग में शामिल होने के बाद एवं सुबह आठ बजकर बीस मिनिट पर कोचिंग से छूटने के बाद वह वापस अपने घर आ रही थी। उसी दौरान शहर के सबसे व्यस्तम हनुमान धाम मार्ग पर झाडियों के पास उसकी लाश मिली। सिटी थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर हुई इस हत्या से शहर में सनसनी फैल गई। पुलिस मामले को वेहद संवेदनशील मान रही थी । पुलिस ने जांच के दौरान प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग से संबंधित मामला बताया। इस दौरान एफएसएल टीम और पुलिस अधीक्षक आशुतोष प्रताप सिंह दल-बल सहित घटनास्थल पर पहुचे थे। वही इस हत्याकांड को लेकर शहर की जनता में भी काफी आक्रोश था, और शहर के करीब पांच हजार लोग सड़कों पर आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर उतर आए थे । घटना के आठ दिन बाद ही पुलिस ने 18 बंगला निवासी आरोपी अविनाश दुदमल को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पुलिस की पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया । इस मामले में जिला अपर प्रथम सत्र न्यायाधीश राजीव सिह ने बलात्कार और हत्या करने के मामले में आरोपी अविनाश दुदमल को हत्या के मामले में मृत्यु पूर्व आजीवन कारावास की सजा और बलात्कार के मामले में दस साल की सजा सुनाई है। वही छात्रा के परिजनों को प्रतिकर के रूप में शासन से 2 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश दिये है। इस फैसले का आधार डीएनए टेस्ट, खून का सेंपल रहा है।