ताइवान, संसद ने पशु कल्याण को बेहतर बनाने के लिए ताइवान में कुत्ते और बिल्ली के मांस की खरीदी विक्री करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कुत्ते-बिल्ली का वध करते हुए या उनके मांस की खरीद-बिक्री करते हुए जो भी दोषी पाया जाएगा। उसके ऊपर 8170 डॉलर का जुर्माना लगाया जाएगा।
संसद ने जो नया कानून स्वीकृत किया है। उसमें जानवरों को मारने या दुर्व्यवहार करने पर अधिकतम 2 साल की सजा और दो करोड़ ताईवानी मुद्रा का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है । कोई व्यक्ति पुन: यदि अपराध करते हुए पाया गया तो उससे 2 गुना जुर्माना वसूल किया जाएगा ।
कुछ वर्ष पहले तक ताइवान में कुत्ते और बिल्लियों का मांस बड़े पैमाने पर खाया जाता था। किंतु पिछले वर्षों में इसकी संख्या काफी कम हो गई है। हाल ही में 3 सैनिकों का एक वीडियो सामने आया था। जिसमें एक लोहे की चेन से आवारा कुत्ते को गला घोट कर मारते हुए दिखाया था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद ताइवान में भारी पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ और सेना को माफी मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसके बाद जानवरों से दुर्व्यवहार करने अथवा उन्हें मारने पर कड़ा कानून बनाने की मांग सांसद कर रहे थे। ताइवान में अब जानवरों से दुर्व्यवहार करना संभव नहीं रह गया। उल्लेखनीय है ताइवान उन्नत पशु कल्याण वाला समाज है