बड़वानी, राजपुर के एसडीएम बीएस कलेश ने एक आदेश पारित कर 5 हरे नीम के पेड़ को तने समेत काट देने और दो नीम के पेड़ की टहनियों को काटकर ले जाने वाले आरोपी पर 50 हजार रूपये का जुर्माना लगया है। आदेश तीन अप्रैल को सुनाया गया है।
जबकि जप्त की गई नीम की लकडिय़ों की नीलामी कर प्राप्त राशि को भी शासकीय खजाने में जमा कराने के आदेश अंजड़ तहसीलदार को दिये है।
एसडीएम राजपुर कलेश ने बताया ग्राम बड़दा निवासी संतोष अहिर ने ग्राम दतवाड़ा से 22 मार्च को उक्त पेड़ों को काटकर उनका परिवहन आयशर वाहन से कर रहा था। इस दौरान अंजड़ तहसीलदार ने प्रकरण बनाकर उसे एसडीएम राजपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया था। इस पर एसडीएम ने आरोपी को सूचना पत्र जारी कर जवाब प्रस्तुत करने के आदेश दिए थे।
आरोपी ने प्रस्तुत जवाब में बताया कि उक्त कटी हुई लकड़ी ग्राम दतवाड़ा के व्यक्तियों द्वारा सांई मंदिर बोरलाय में भण्डारे हेतु दान स्वरूप दी गई थी, जिसका वह अपने आयशर वाहन से परिवहन कर रहा था। इस पर एसडीएम राजपुर ने प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया कि कटी हुई नीम की लकडिय़ा हरी थी व आरोपी के द्वारा अवैध रूप से काटकर परिवहन की जा रही थी।
इस पर उन्होने आरोपी के जवाब को नकारते हुए मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 240 का उल्लंघन किए जाने पर संहिता की धारा 253(1) एवं (2) के तहत उक्त अर्थदण्ड आरोपित कर जप्त लकड़ी को राजसात करने के आदेश दिये है।