नई दिल्ली, अगले वित्तीय वर्ष में आयकर रिटर्न भरते समय यह भी जानकारी दर्ज कराना होगी कि नोटबंदी की अवधि में कितनी पुरानी करेंसी बैंक में डिपाजिट की गई है। इस बारे में पता चला ह कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में रिटर्न जमा करने का नया फार्म दिया जा रहा है।
जिसमें इस प्रकार की जानकारी दिए जाने का कालम अलग से बनाया गया है। जिसमें बीते साल 8 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच बैंक में जमा रकम का ब्यौरा देना होगा।
इस तरह का कॉलम वेतनभोगियों के सुगम फार्म में भी रहेगा। इस नए कॉलम से किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा जमा कराई गई पूरी राशि का ब्योरा लिया जाएगा। इसी प्रकार इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार नंबर अनिवार्य रहेगा।
अब यह वैकल्पिक नहीं होगा। इसका ई-सत्यापन पहले की तरह किया जाता रहेगा। अब तक पैन कार्ड ही जरूरी था,पर अब आधार आवश्यक है।