नई दिल्ली,सामाजिक क्षेत्र की कई योजनाओं का लाभ आधार के बगैर संभव नहीं होगा,इसे लेकर दश भर में उठाए जा रहे सवालों क बीच सोमवार को आधार कार्ड अनिवार्य करने के कें द्र के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने गलत बताया है।
अदालत ने कहा कि सरकार हर कल्याणकारी योजना का लाभ मिले इस लिए आधार को अनिवार्य नहीं कर सकती है। अदालत आधार को अनिवार्य करने के फैसले पर दायर याचिका की सुनवाई कर रही थी। लेकिन अदालत की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया कि खाता खेलने सही मामलों में आधार को अनिवार्य करने के फैसले को गलत नहीं कहा जा सकता है। अदालत का कहना था कि इसके लिए सात न्यायाधीशों की एक पीठ गठित होना चाहिए पर अभी यह संभव नहीं होगा।
चीफ जस्टिस जेएस खेहर वाली पीठ ने कहा कि गैर-लाभकारी योजनाओं के लिए तो आधार इस्तेमाल किया जा सकता है। गौरतलब है हाल में सरकार द्वारा दर्जन भर से अधिक योजनाओं पर 12 अंकों वाले आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया था। जिसमें मिड-डे मील की स्कीम भी थी, जिस पर बाद में छूट दी गई। जबकि पिछड़े वर्ग और विकलांगों की स्कॉलरशिप पर भी आधार अनिवार्य था। अब सरकार का कहना है कि वह 30 जून तक सभी के पास आधार कार्ड हों जाएं यह सुनीश्चित करेगी।