नई दिल्ली, लोकसभा में आज वित्त विधेयक के पारित हो जाने से आम बजट से जुड़े सभी काम निपट गए हैं। अब बजट से जुड़े सारे प्रावधान 1 अप्रैल से लागू कर दिए जाएंगे।
अब जो चीजें लागू होने जा रही हैं उनमें सालाना 2.5 लाख से 5 लाख तक की आमदनी वाले व्यक्तियों 5 पर्सेंट टैक्स देना पहले यही 10 फीसदी हुआ करता था। जबकि करोड़ से ज्यादा की आमदनी पर सरचार्ज और सेस समेत कुल 14,806 रुपये तक की बचत होगी।
इधर,सालाना 3.5 लाख रुपये तक की आय वाले लोगों के लिए टैक्स रिबेट को घटाकर 5,000 से 2,500 रुपये कर दिया गया है। पहले यह छूट 5 लाख रुपये तक की आय वाले लोगों के लिए थी। टैक्स रेट और रिबेट में बदलाव के चलते अब 3.5 लाख रुपये तक की टैक्सेबल इनकम वाले व्यक्ति 5,150 रुपये की बजाय 2,575 रुपये ही टैक्स के तौर पर देने होंगे।
इधर,3. 50 लाख से 1 करोड़ तक की सालाना आय वाले आयकरदाताओं का कुल टैक्स पर 10 फीसदी का सरचार्ज देना होगा। उधर,1 करोड़ से अधिक आय पर सरचार्ज 15 फीसदी होगा।
इधर, टैक्स रिटर्न के रिवीजन की समय सीमा अब 2 साल की जगह 1 साल रखी गई है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति और असेसमेंट पूरा होने पर ही यह अवधि लागू होगी।