नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फिर से सख्त रूख दिखाते हुए सहारा से कहा कि वह पांच हजार करोड़ रूपए जमा करे नहीं तो उसकी मुंबई की ऐम्बी वैली टाउनशिप प्रॉजेक्ट को नीलाम कर दिया जाएगा।
अदालत सहारा समूह के चिटफंड मामले से 14,799 करोड़ के बकाये वाले मसले की सुनवाई कर रहा है। इसक पहलेे सुप्रीम कोर्ट ने रकम वसूलने तक इस प्रॉजेक्ट को जब्त करने का आदेश दिया था। अदालत ने कहा था कि जब तक सहारा समूह सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार के अकाउंट में इस राशि को जमा नहीं कराएगा, तब तक उसका यह प्रॉजेक्ट जब्त रहेगा। अब अदालत ने कहा कि यदि समूह 5,000 करोड़ जमा नहीं कराता है तो इस प्रॉजेक्ट की नीलामी कर दी जाएगी।