भोपाल, राज्य मंत्रिमंड़ल ने बुधवार को मध्यप्रदेश आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग को आवास गारंटी विधेयक, 2017 को मंजूरी दे दी है। इस तरह का विधेयक लाने वाला
मध्यप्रदेश देश में एक मात्र राज्य है।
आवास प्रत्येक परिवार की बुनियादी आवश्यकता होती है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा दृष्टिपत्र-2018 में राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर तथा निम्न आय वर्ग के लोगों को आवास उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री चौहान द्वारा मध्यप्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर तथा निम्न आय वर्ग के मूल निवासियों को किफायती मूल्य पर आवास या नि:शुल्क आवासीय भूखण्ड प्रदाय करने की गारंटी देने के लिये कानून लाने के निर्देश के पालन में यह विधेयक बनाया गया है।
इस विधेयक द्वारा मध्यप्रदेश सरकार राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर तथा निम्न आय वर्ग के लोगों को आवास अथवा आवासीय भू-खण्ड उपलब्ध कराने की गारंटी प्रदाय कर
रही है।
यह शर्ते जोड़ी
इस विधेयक में मध्यप्रदेश राज्य का मूल निवासी जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अथवा निम्न आय वर्ग का है,तथा जिसके स्वयं के अथवा परिवार के किसी सदस्य के नाम से मध्यप्रदेश राज्य में कोई आवास नहीं है, वह किफायती मूल्य पर आवास अथवा नि:शुल्क आवासीय भूखण्ड प्राप्त करने हेतु पात्र होगा।
विधेयक के अन्तर्गत पति/पत्नि उनके अवयस्क बच्चे और 25 वर्ष से कम आयु के अविवाहित बच्चे है। इस प्रकार किसी अविवाहित का विवाह होने पर वह पृथक परिवार की श्रेणी में आ जायेगा। विधेयक द्वारा किफायती मूल्य पर न्यूनतम 25 वर्गमीटर का आवास अथवा नगरपालिक निगम में न्यूनतम 45 वर्गमीटर का नि:शुल्क आवासीय भूखण्ड तथा अन्य क्षेत्र में 60 वर्गमीटर का नि:शुल्क आवासीय भूखण्ड प्रदाय करने की गारंटी दी जा रही है।
क्या होगा
अधिनियम के अन्तर्गत जिला स्तरीय आवास समिति गठित होगी, जो सर्वेक्षण में प्राप्त सभी पात्र व्यक्तियों का रजिस्टर संधारित करेगी।
इस अधिनियम के अन्तर्गत आवास के निर्माण अथवा आवासीय भूखण्ड के आवंटन का कार्य ग्रामीण अथवा नगरीय स्थानीय निकाय, विकास प्राधिकरण तथा मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास बोर्ड द्वारा किया जायेगा।
विधेयक के अन्तर्गत शिकायतों का निराकरण जिला स्तरीय आवास समिति द्वारा किया जायेगा तथा प्राधिकृत अधिकारी के विरूद्ध अपील का प्रावधान भी किया गया है।