नई दिल्ली, लोकसभा में मंगलवार को युद्व बाद शत्रु संपत्ति कानून से संबंधित संशोधन विधेयक 2017 को पारित कर दिया गया। इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद अब पाकिस्तान एवं चीन पलायन कर गए लोगों द्वारा छोड़ी गई संपत्ति पर उत्तराधिकार के दावों को रोका जा सकेगा।
लोकसभा ने इस बारे में राज्यसभा में संशोधनों को जिस प्रकार मंजूरी मिली थी ठीक उसी प्रकार उसे मंजूरी प्रदान करते हुए ध्वनिमत से पारित कर दिया।
यह विधेयक अध्यादेश का स्थान लेगा। जबकि आरएसपी के एन के प्रेमचंद्रन की ओर से इस पर आए संशोधन के संकल्प को अस्वीकार कर दिया गया।
इस पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि किसी सरकार को अपने शत्रु राष्ट्र या उसके नागरिकों को संपत्ति रखने या व्यावयायिक हितों के लिए मंजूरी नहीं देनी चाहिए। शत्रु संपत्ति का अधिकार सरकार के पास होना चाहिए न कि शत्रु देशों के नागरिकों के उत्तराधिकारियों के पास। इस विधेयक का पारित होना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा नहीं होने से लाखों करोड़ों रूपए की संपत्ति का नुकसान होगा।