जयपुर, राजस्थान सरकार ने नगर विकास प्राधिकरणों, नगर विकास न्यासों एवं आवासन मण्डल की आवासीय योजनाओं में आवंटित किये गये ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. के आवासों में जिनकी सम्पूर्ण राशि आवंटियो द्वारा निर्धारित समय सीमा में जमा नहीं करवाने से जिनके आवंटन स्वत: निरस्त हो गये थे। उन्हें अब ०बकाया राशि 31 दिसम्बर 2017 तक एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज व पेनल्टी में शत-प्रतिशत छूट देकर नियमित कर दिये जाने का निर्णय लिया गया है।