नई दिल्ली, बाबरी मामले पर वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और 13 अन्य नेताओं पर दोबारा आपराधिक साजिश का प्रकरण चलाया जा सकता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तकनीकी आधार पर राहत को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा है कि यह राहत का आधार नहीं हा सकता।
इस मामले में आडवाणी के साथ मुरली मनोहर जोशी,उमा भारती,पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह क साथ ही भाजपा और विहिप के नेता शामिल रहे हैं.
कोर्ट ने सीबीआई से सभी 13 आरोपियों पर आपराधिक साजिश की पूरक चार्जशीट दाखिल करन को कहा है। शीर्ष अदालत दो अलग-अलग कोर्ट में चल रही इस मामले की सुनवाई को एक एक जगह पर करने क बारे में भी सवाल किया है।
कोर्ट ने रायबरेली में चल रहा मामला लखनऊ भेज कर एक साथ सुनने की बात कही है। आडवाणी की ओर से इसका विरोध हुआ उनकी ओर से तर्क दिया गया कि इस मामले में 183 गवाहों को फिर से बुलाना पड़ेगा जो मुश्किल काम है। मामले की अंतिम सुनवाई 22 मार्च को रखी गई है।