बैतूल,मध्यप्रदेश के प्रसिद्व उद्योगपति और अप्रवासी भारतीय सेम वमाü की पत्नी जयदेवी वमाü के खिलाफ कमिश्नरी कोटü द्वारा एफआईआर दजü करने का आदेश देने पर जिला प्रशासन की ओर से बैतूल बाजार थाने में दस्तावेजो में हेराफेरी कर गलत तरीके से लाभ अजिüत करने का मामला मामला दजü करवाया है।
बैतूल बाज़ार थाना प्रभारी ने बताया कि नमüदापुरम संभाग के न्यायालय कमिश्नर द्वारा आदेश पर कल नायब तहसीलदार भगवान दास की ओर से मामला दजü करवाया गया है । पुलिस ने वमाü की पत्नी श्रीमती जयदेवी वमाü के खिलाफ धारा 420,467,468 और 120बी में मामला दजü किया है।
क्या है मामला
बैतूल-नागपुर फोरलेन निमाüण के दौरान भूमि अधिगृहण के मामले में पारित 21 करोड 84 लाख 55 हजार 299 रुपए के पारित अवाडü को चुनौती देते हुए एनआरआई शिवनारायण वमाü (सेम वमाü) की पत्नी श्रीमती जयदेवी वमाü के द्वारा 158 करोड रुपए का मुआवजा मांगने के मामले में नमüदापुरम संभाग के न्यायालय कमिश्नर ने 23 फरवरी 2017 को 50 पेज का फैसला सुनाया है,जिसमें श्रीमती वमाü और अवाडü पारित करने वाले तत्कालीन एसडीएम सत्येंन्द्र अग्रवाल के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दजü करने का आदेश बैतूल कलेक्टर को दिया गया था।