राजकोट, गुजरात एटीएस द्वारा आईएसआईएस से जुड़े दो आतंकी भाईयों को कोर्ट ने आगे की पूछताछ के लिए 12 दिन की पुलिस हिरासत में सौंप दिया है। ये दौनों जिला स्तर पर अंपायरिंग करने करने वाले एक अंपायर के बेटे हैं,दोनों ने अदालत में स्वीकार कर लिया कि वह बम बना कर कुछ स्थानों पर रखना चाहते थे.
एटीएस द्वारा उन्हें राजकोट की अदालत में पेश किया गया जहां कोई वकील नहीं मिल पाने से दोनो को खुद ही अपना पक्ष रखना पड़ा।
क्योंकि स्थानीय वकील उनकी पैरवी के लिए तैयार नहीं थे। अदालत ने दोनों को 10 मार्च तक पुलिस हिरासत में सौंपा है। वसीम रामोडिया और उसके छोटे भाई नर्ईम रामोडिया के खिलाफ फांसी और उम्रकैद जैसी कड़ी सजा का प्रावधान करने वाली भारतीय दंड संहिता की धारा 121 यानी भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेडने अथवा ऐसी गतिविधि को बढ़ावा देने तथा 120 बी यानी आपराधिक षडयंत्र समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है.