नई दिल्ली, ग्रैजुएशन की डिग्री को लेकर विवादों में रही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के 10 वीं और 12 वीं के रिकॉर्ड की जांच करने के केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है.
गौरतलब है सीआईसी के आदेश के बाद सीबीएसई ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी. ईरानी पहले भी ग्रैजुएशन की डिग्री को लेकर विवादों में रही हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के वर्ष 1978 से जुड़े बीए रिकॉर्ड का निरीक्षण का आदेश देने पर उनसे एचआरडी मंत्रालय वापस लिया गया था. सीआईसी द्वारा इसे निजी सूचना मानने की दलील भी खारिज कर दी गई थी.