नई दिल्ली, इस साल एक अप्रैल से दो लाख रुपए से अधिक के गहने नकद में खरीदे तो फिर आपको टैक्स देना पड़ जाएगा. अगर संसद में वित्त विधेयक 2017 पारित हो गया तो आभूषण भी सामान्य वस्तुओं की तरह मान कर उनकी गणना भी उसी श्रेणी में की जाएगी. जिसकी वजह से नकद खरीद पर एक प्रतिशत का टीसीएस देना रहेगा. अभी इसकी नकद खरीद सीमा पांच लाख निर्धारित थी.विधेयक में यही सीमा खत्म करने का प्रावधान है.इसकी वजह यह भी मानी जा रही है कि तीन लाख से अधिक का नकद लेनदेन प्रतिबंधित किया गया है.