मुंबई, योग गुरू बाबा रामदेव की पतंजलि योगपीठ को बड़ी सफलता मिल गई है. उसने आयकर अपील अधिकरण में टैक्स छूट से संबंधित मामला जीत लिया है. क्योंकि उसने यह मान लिया है कि पतंजलि योग स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं और शिक्षा दे रहा है ,जो चैरिटी से संबंधित सेवाएं हैं. जबकि आयकर कानून के सेक्शन 11 और 12 में चैरिटेबल संस्थाओं को टैक्स की छूट का प्रावधान किया गया है. इस बारे में पता चला है कि अधिकरण ने कहा कि यह चैरिटेबल संस्था
ही है. दरअसल, आयकर विभाग ने कहा था कि योग मेडिकल राहत और शिक्षा के विस्तार में सहायक नहीं है इसलिए यह चैरिटी के दायरे में नहीं आता है.
पतंजलि के लिए यह भी सुखद रहा कि अधिकरण ने माना कि वनप्रस्थ आश्रम स्कीम के तहत मिली 43.98 करोड़ रुपए की डोनेशन कैपिटल रसीद है,जो आयकर में नहीं आती है.